Saturday, January 11, 2025

दिल्ली पुलिस अब किसी को भी हिरासत में ले सकती है, LG ने कमिश्नर को दी ये खास शक्ति

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AIN NEWS 1: बता दें दिल्ली पुलिस अब पहले से भी और अधिक ‘पावरफुल’ हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक और खास शक्ति से नवाजा है, जिससे राजधानी में अपराध पर अंकुश लगाने में अब पुलिस को बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है।

उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत किसी को भी कभी भी हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया है। अब से दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी की कानून-व्यवस्था में बाधा डालने और शांति भंग करने पर किसी को भी हिरासत में ले सकती है। यह नोटिफिकेशन 19 अक्टूबर से 18 जनवरी 2023 तक ही लागू रहेगा।

बता दें कि, बीते कुछ दिनों में राजधानी के सुंदर नगरी, जहांगीरपुरी और बलजीत नगर में अपराधियों द्वारा निर्मम तरीके से की गई हत्याओं के बाद दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर चारो और से सवाल उठने लगे थे।

 

ऐसी ही कुछ घटनाओं के बीत दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 16 अक्टूबर को दिल्ली में बढ़ते अपराध के लिए उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को चिट्ठी भी लिखी थी। उन्होंने राजधानी में लगातार बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल उठाते हुए कहा था कि अब ऐसा लगता है कि दिल्ली अपराध की ही नगरी बन गई है और अपराधियों में कानून का कोई दिल्ली मे कोई डर नहीं है। उन्होंने एलजी से कहा था कि अगर आप थोड़ा टाइम दिल्ली पुलिस के कामकाज पर नजर रखने और दिल्ली में लगातार बिगड़ रही कानून-व्यवस्था को ठीक करने में लगाएं तो इससे दिल्ली के आम नागरिकों का भी थोड़ा बहुत भला होगा।

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सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
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