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जयपुर में स्पा और मसाज सेंटर्स के लिए नए नियम लागू, जानें जरूरी दिशानिर्देश?

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Date:

New Rules for Spa and Massage Centers: Customers Must Follow Regulations to Avoid Penalty

स्पा और मसाज सेंटर्स के लिए नए नियम लागू: ग्राहक भी रहें सतर्क, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

AIN NEWS 1: राजस्थान में स्पा और मसाज सेंटर्स की बढ़ती संख्या के साथ ही अवैध गतिविधियों के मामले भी सामने आ रहे हैं। राजधानी जयपुर में कई स्पा सेंटर्स पर देह व्यापार का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने 1 अप्रैल 2025 से नए नियम लागू कर दिए हैं।

इन नियमों का पालन न करने पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए निर्देशों के अनुसार, स्पा संचालकों के साथ-साथ ग्राहकों को भी इन नियमों का पालन करना होगा। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से।

स्पा और मसाज सेंटर के लिए नए नियम

1. अलग प्रवेश द्वार, कोई आपसी संपर्क नहीं:

पुरुष और महिला ग्राहकों के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास होंगे।

दोनों सेक्शन स्पष्ट रूप से अलग होंगे ताकि अनैतिक गतिविधियों को रोका जा सके।

2. मसाज रूम में बंद दरवाजे नहीं होंगे:

स्पा रूम के दरवाजे पूरी तरह बंद करने की अनुमति नहीं होगी।

सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दरवाजे आंशिक रूप से खुले रहने चाहिए।

3. आईडी प्रूफ अनिवार्य:

हर ग्राहक को पहचान पत्र (ID Proof) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

ग्राहक का नाम, पता और फोन नंबर स्पा के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

4. योग्य स्टाफ ही कर सकेगा मसाज:

मसाज करने वाले कर्मचारियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजियोथेरेपी, एक्युप्रेशर या प्रोफेशनल डिप्लोमा होना जरूरी होगा।

अयोग्य और बिना प्रमाण पत्र वाले कर्मचारियों को मसाज करने की अनुमति नहीं होगी।

5. कर्मचारियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष:

किसी भी स्पा में काम करने वाले कर्मचारी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

6. पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य:

स्पा में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का पुलिस चरित्र सत्यापन (PCC) अनिवार्य होगा।

इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई अपराधी तत्व इन सेंटरों में काम न करे।

7. बाहरी बोर्ड और हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करने होंगे:

सभी स्पा सेंटर्स को अपने परिसर में लाइसेंस नंबर, कार्य समय और हेल्पलाइन नंबर (112, 181) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने होंगे।

इससे ग्राहकों को अधिक जानकारी और सुरक्षा मिलेगी।

अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई स्पा या मसाज सेंटर अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश 1 अप्रैल 2025 से 30 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा।

उल्लंघन करने पर IPC की धारा 223 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।

यदि कोई स्पा अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उसे स्थायी रूप से बंद किया जा सकता है।

कस्टमर के लिए भी लागू होंगे ये नियम

नए नियमों के तहत सिर्फ स्पा संचालकों ही नहीं, बल्कि ग्राहकों को भी दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

ग्राहकों को अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित करना अनिवार्य होगा।

किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल पाए जाने पर ग्राहक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

स्पा मालिकों और ग्राहकों के लिए सावधानी बरतना जरूरी

राजस्थान सरकार का यह कदम स्पा और मसाज सेंटर्स को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। नए नियमों से न केवल अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगेगी, बल्कि स्पा उद्योग की साख और विश्वसनीयता भी बनी रहेगी।

यदि आप स्पा संचालक हैं, तो इन नियमों का सख्ती से पालन करें। यदि आप ग्राहक हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल न हों। प्रशासन की यह पहल सुरक्षित और पारदर्शी वातावरण बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

The Rajasthan government has implemented new rules for spa and massage centers in Jaipur to curb illegal activities. From mandatory ID proof to separate entry points for men and women, these guidelines aim to bring transparency and prevent unlawful practices. Massage center laws now require trained staff, police verification, and public display of license and helpline numbers. Any violation of these spa center regulations will result in strict legal action under IPC Section 223. Customers are also required to follow these rules to avoid penalties.

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