नोएडा में फूड बिजनेस चलाने वालों के लिए प्रशासन का बड़ा निर्देश: बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन अब नहीं चलेगा काम?

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Noida Food Businesses Must Get License or Registration by 31 May 2025

नोएडा में बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फूड बिजनेस पर सख्ती, 31 मई तक जरूरी कार्रवाई करें

AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) जिले में फूड कारोबारियों के लिए प्रशासन ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले के सभी फूड व्यवसायियों को 31 मई 2025 तक अनिवार्य रूप से लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। अगर इस तारीख तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो संबंधित दुकान या रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाखों रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

अभियान का उद्देश्य

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि फूड कारोबारियों को ऑन-द-स्पॉट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल सके।

कौन करवाए रजिस्ट्रेशन और कौन ले लाइसेंस?

जिन फूड कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपये से कम है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।

वहीं जिनका टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें लाइसेंस लेना जरूरी होगा।

जुर्माने का प्रावधान

बिना लाइसेंस के यदि किसी संस्था का टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा पाया गया, तो उस पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

वहीं, जिन दुकानदारों का टर्नओवर 12 लाख से कम है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

अब तक की स्थिति

वर्ष 2024-25 में अब तक 5921 लाइसेंस और 32,634 रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। हाल ही में 6016 नए लाइसेंस जारी किए गए हैं, और 17,000 से अधिक नए रजिस्ट्रेशन भी किए गए हैं। इससे साफ है कि व्यापारी वर्ग अब तेजी से इस प्रक्रिया में हिस्सा ले रहा है।

कहां और कैसे मिल रही सुविधा?

खाद्य विभाग की टीमें विभिन्न इलाकों में विशेष कैंप लगाकर फूड कारोबारियों को मौके पर ही लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन देने का काम कर रही हैं। इस अभियान में ढाबा, ठेला, रेहड़ी, होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य निर्माण इकाइयां शामिल की गई हैं।

देरी भारी पड़ सकती है

यदि आप किसी भी प्रकार का फूड व्यवसाय जैसे कि रेस्टोरेंट, होटल, स्टॉल या खाद्य निर्माण इकाई चला रहे हैं और अभी तक आपने लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो यह काम 31 मई 2025 से पहले जरूर कर लें। समय पर प्रक्रिया पूरी न करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई तय है।

उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोपरि

इस सख्त निर्देश का उद्देश्य केवल जुर्माना लगाना नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं की सेहत और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरकार चाहती है कि बाजार में बिकने वाला हर खाद्य पदार्थ मानक गुणवत्ता का हो और किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी न पैदा करे।

In Noida, all food businesses including restaurants, food stalls, hotels, and manufacturers must obtain a valid food license or registration by 31 May 2025, as directed by the Noida Food Safety and Drug Administration. Businesses with an annual turnover above 12 lakh rupees must acquire a license, while smaller vendors must complete registration. Non-compliance could result in penalties up to 10 lakh rupees. This move, part of a statewide food safety campaign, aims to ensure hygienic and quality food for consumers. Special camps are being set up to help vendors get their FSSAI license or registration on-the-spot.

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