Top 5 Reasons Your PF Claim Gets Rejected and How to Fix Them
PF का पैसा निकालते समय न करें ये 5 गलतियां, वरना रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम
AIN NEWS 1: अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ (Provident Fund) की कटौती होती है, तो ये पैसा आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए जमा होता है। जब कभी अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है, तो यही पीएफ अकाउंट मददगार साबित हो सकता है। लेकिन कई बार जब आप इस पैसे को निकालने के लिए आवेदन करते हैं, तो वह रिजेक्ट हो जाता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने के 5 प्रमुख कारण क्या हैं और इन्हें कैसे ठीक करें।
पीएफ कब निकाला जा सकता है?
ईपीएफओ (EPFO) यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ निकालने के लिए कुछ खास नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत आप निम्नलिखित स्थितियों में पीएफ निकाल सकते हैं:
1. नौकरी छोड़ने के बाद: अगर आपने अपनी नौकरी छोड़ दी है और दो महीने तक बेरोजगार हैं, तो आप पूरा पीएफ निकाल सकते हैं।
2. रिटायरमेंट के समय: रिटायरमेंट के बाद भी पीएफ की पूरी राशि निकाली जा सकती है।
3. विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी: कुछ विशेष कारणों जैसे मेडिकल इमरजेंसी, शादी या घर खरीदने के लिए भी आंशिक निकासी की अनुमति होती है। इसके लिए आपका खाता कम से कम 5–7 साल पुराना होना चाहिए।
किन परिस्थितियों में मिलती है आंशिक निकासी की अनुमति?
अगर आपका पीएफ खाता कम से कम 5 से 7 साल पुराना है, तो आप निम्नलिखित कारणों से आंशिक निकासी कर सकते हैं:
स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए।
अपनी, भाई-बहन या बच्चों की शादी के लिए।
घर की खरीद या निर्माण के लिए।
बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए।
EPF क्लेम रिजेक्ट होने के 5 प्रमुख कारण
1. गलत जानकारी देना:
अगर आप क्लेम फॉर्म में गलत बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड या व्यक्तिगत जानकारी भरते हैं, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
2. जॉब ड्यूरेशन में अंतर:
EPFO के रिकॉर्ड और आपकी कंपनी की जानकारी में अगर नौकरी की अवधि को लेकर कोई अंतर होता है, तो सिस्टम अपने आप क्लेम रिजेक्ट कर सकता है।
3. योग्यता से अधिक राशि का क्लेम:
जितनी राशि आपके पीएफ खाते में जमा है, अगर आप उससे ज्यादा क्लेम करते हैं, तो भी आवेदन खारिज हो जाता है।
4. योग्यता नहीं होना:
अगर आप उस कारण से पैसा निकालना चाहते हैं, जो EPFO के नियमों में वैध नहीं है, तो आपका क्लेम अस्वीकृत हो सकता है।
5. तकनीकी कारण:
कई बार सभी जानकारियां सही होने के बावजूद सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
क्लेम रिजेक्ट होने की वजह कैसे पता करें?
अगर आपको यह पता नहीं चल रहा है कि आपका पीएफ क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप निम्नलिखित तरीकों से इसका कारण जान सकते हैं:
EPFO की वेबसाइट पर जाएं।
‘Track Claim Status’ विकल्प पर क्लिक करें।
वहां लॉगिन करके अपने क्लेम स्टेटस की जानकारी लें।
इसके अलावा आप अपनी कंपनी के HR डिपार्टमेंट से भी जानकारी ले सकते हैं।
ज़रूरत पड़ने पर आप नजदीकी EPFO कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं।
रिजेक्ट क्लेम को दोबारा कैसे सबमिट करें?
जब आपको सही कारण पता चल जाए कि क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ, तो सबसे पहले उस गलती को सुधारें। सुधारने के बाद आप फिर से EPFO पोर्टल पर लॉगिन करके नया आवेदन कर सकते हैं। अगर समस्या तकनीकी है, तो कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें या हेल्पलाइन से संपर्क करें।
जरूरी सलाहें:
हमेशा क्लेम करने से पहले फॉर्म में दी गई हर जानकारी को दोबारा जांच लें।
बैंक डिटेल्स को KYC से लिंक करें और अपडेट रखें।
अपना UAN एक्टिव और मोबाइल नंबर अपडेटेड रखें।
आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी सही और EPFO रिकॉर्ड से मेल खाती हो यह सुनिश्चित करें।
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