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प्रयागराज बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 10-10 लाख मुआवजे का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में 2021 में हुए बुलडोजर एक्शन को अवैध करार देते हुए प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) को 5 याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिराना गलत था और यह न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख और सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि यह मुआवजा इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में सरकारें बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के मकान गिराने से बचें। कोर्ट ने इस मुद्दे को नागरिक अधिकारों से जुड़ा मामला बताते हुए संवैधानिक सुरक्षा की जरूरत पर जोर दिया।

अंबेडकर नगर का वायरल वीडियो बना आधार

हाल ही में अंबेडकर नगर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक बच्ची बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान अपनी झोपड़ी से किताबें लेकर भागती नजर आई। कोर्ट ने इस वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में भय पैदा करती हैं और प्रशासन को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

6 हफ्तों में देना होगा मुआवजा

कोर्ट ने PDA को 6 हफ्तों के भीतर मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही प्रशासन को भविष्य में ऐसी किसी भी कार्रवाई से पहले न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नागरिक अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन की जरूरत को रेखांकित करता है। यह निर्णय सरकारों के लिए एक चेतावनी भी है कि वे बिना उचित कानूनी आधार के किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को नष्ट न करें।

The Supreme Court of India has ruled against the illegal bulldozer action in Prayagraj, ordering a ₹10 lakh compensation for each affected petitioner. This judgment highlights the importance of following due legal procedures before demolitions and aims to prevent government overreach. The decision was influenced by a viral video from Ambedkar Nagar, where a young girl was seen running to save her books from a collapsing hut. The ruling reinforces social justice and constitutional rights, ensuring that citizens are protected from arbitrary government actions.

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