spot_imgspot_img

आपराधिक गतिविधियों में लिप्त आज़ाद खान को दो दिन में शस्त्र जमा करने का नोटिस, नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई!

spot_img

Date:

AIN NEWS 1: जिला अशोकनगर में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में जिले में शस्त्र लाइसेंस से जुड़े मामलों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने लाइसेंस का दुरुपयोग न कर सके या प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी न करे। इसी क्रम में शस्त्र लायसेंसी आज़ाद खान के मामले पर जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है।

अशोकनगर जिले के ग्राम कोलुआ के रहने वाले, और वर्तमान में आज़ाद मोहल्ला थाना कोतवाली क्षेत्र में रह रहे आज़ाद खान पर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप सामने आए थे। इन आरोपों के चलते जिला दंडाधिकारी द्वारा 17 नवंबर 2025 को उनका शस्त्र लाइसेंस (क्रमांक MP/ASKN/IX/87/20), जिसके अंतर्गत एक 32 बोर पिस्टल दर्ज है, निलंबित कर दिया गया। आदेश जारी होने के बाद साफ निर्देश दिए गए कि आज़ाद खान तुरंत अपनी पिस्टल संबंधित थाने में जमा करें। लेकिन कई दिनों के बाद भी उन्होंने न तो हथियार जमा किया और न ही प्रशासन को कोई उचित कारण बताया।

लाइसेंस निलंबन के बाद भी शस्त्र को अपने पास रखना न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि यह गंभीर सुरक्षा जोखिम भी पैदा करता है। यही कारण है कि थाना देहात प्रभारी उप निरीक्षक भुवनेश शर्मा ने कार्रवाई तेज करते हुए आज़ाद खान के ग्राम कोलुआ रोड स्थित फार्महाउस और आज़ाद मोहल्ला स्थित घर पर नोटिस चस्पा करवाया। इस नोटिस में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि आज़ाद खान दो दिनों के भीतर अपनी 32 बोर की पिस्टल थाने में जमा करें। यदि वे इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कानूनी और कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कुमार मिश्रा ने इस मामले पर अपनी सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिले में शस्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया जाता है या प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि लाइसेंसधारकों को कानून का पालन करना जरूरी है, क्योंकि शस्त्र रखने का अधिकार जिम्मेदारी भी साथ लाता है। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही पूरे समाज की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।

पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार तत्पर है। शस्त्र लाइसेंस की नियमित जांच, आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी और लाइसेंस का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि जब तक सभी लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत नहीं हो सकती।

आज़ाद खान का मामला भी इसी नीति का हिस्सा है। नोटिस चस्पा किए जाने के बाद अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या वे निर्धारित समय सीमा में अपनी पिस्टल जमा करते हैं या नहीं। यह मामला अन्य लाइसेंसधारकों के लिए भी एक चेतावनी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस और प्रशासन बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतेगा।

इस पूरी कार्रवाई का मकसद न सिर्फ एक शस्त्र जमा कराना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर समझने की मानसिकता न पनपे। जब प्रशासन सख्ती से काम करता है, तो अपराधियों पर अंकुश लगता है और समाज में सुरक्षा की भावना बढ़ती है। अशोकनगर पुलिस का यह कदम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने में शस्त्र लाइसेंस से जुड़े नियमों का पालन अत्यधिक जरूरी है। यह मामला दिखाता है कि पुलिस प्रशासन अब किसी भी मामले में ढिलाई नहीं देगा, खासकर तब जब मामला हथियार और सुरक्षा से जुड़ा हो। दो दिन की समय-सीमा दिए जाने के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज़ाद खान क्या कदम उठाते हैं। यदि आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, तो निश्चित ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय है, जिसमें शस्त्र जब्ती, लाइसेंस रद्दीकरण और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने जैसे प्रावधान शामिल हैं।

अशोकनगर पुलिस जनता को आश्वस्त कर रही है कि जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। साथ ही यह संदेश भी स्पष्ट है कि शस्त्र लाइसेंस रखना एक जिम्मेदारी है, जिसका दुरुपयोग किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन उम्मीद करता है कि सभी लोग नियमों का पालन करेंगे और समाज में सुरक्षा और शांति बनाए रखने में सहयोग करेंगे।

Ashoknagar Police has issued a strict notice to arms license holder Azad Khan for failing to deposit his suspended 32-bore pistol. The notice warns that if the weapon is not submitted within two days, legal action under the Arms Act will be initiated. This case highlights the district administration’s strong efforts toward crime control, law and order, arms license regulation, and prevention of weapon misuse in Ashoknagar.

 

spot_img
spot_imgspot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

Share post:

New Delhi
broken clouds
36.6 ° C
36.6 °
36.6 °
34 %
4.3kmh
68 %
Sun
37 °
Mon
42 °
Tue
42 °
Wed
42 °
Thu
42 °
Video thumbnail
“यहां के जो सांसद जी हैं...हम उनकी वजह से” Ravi Kishan दे रहे थे भाषण...ठहाके लगाते दिखे CM Yogi
09:37
Video thumbnail
क्यों पलायन को मजबूर हो रहे किसान, किसानो ने लगाए प्रधान पर गंभीर आरोप !
08:10
Video thumbnail
कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, नियम तोड़ने वाले DJ संचालकों पर होगी सख्त कार्रवाई
02:45
Video thumbnail
Yogi Adityanath : "समाजवादी पार्टी हिंदुओं की दुश्मन थी, इन्होनें माहौल खराब करके रखा था..."
00:39
Video thumbnail
₹95,000 का टैबलेट ऑर्डर किया, Flipkart ने फटी हुई पुरानी इकोनॉमिक्स की किताब भेज दी
00:39
Video thumbnail
Mohan Bhagwat : "हिंदुस्तान में चार प्रकार का हिंदू है..."
01:18
Video thumbnail
CM मोहन यादव से मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा..
00:20
Video thumbnail
राम मंदिर विवाद पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती 'मंदिर को बदनाम करने की साजिश रची गई'
02:04
Video thumbnail
वियतनाम में भारतीय टूरिस्ट से भरी बोट पलटी
00:23
Video thumbnail
कैमूर SP का बड़ा एक्शन: थानों में दलालों की एंट्री पर सख्त रोक
00:21

Subscribe

spot_img
spot_imgspot_img

Popular

spot_img

More like this
Related