AIN NEWS 1 लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के द्वारा अपने खेत से अपने निजी उपयोग के लिए किसी भी प्रकार से मिट्टी खनन की अनुमति लेने की कोई भी अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। किसी किसान द्वारा अब 100 घन मीटर तक अपने खेत से मिट्टी के खनन के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के माइन मित्रा पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा। आवेदन करने के साथ ही अपने खनन व परिवहन पूरी तरह से मान्य हो जाएगा।निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म रोशन जैकब ने मिडिया को बताया कि इसके बारे में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को भी निर्देश भेज दिए गए हैं। गृह विभाग ने भी अब पूरी तरह से स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि स्थानीय पुलिस एवं डायल यूपी 112 के पुलिस कर्मी भी मिट्टी अथवा बालू के किसी वैध/अवैध परिवहन की जांच अपने आप से अब नहीं करेंगे।
इस मामले में अपर निदेशक विपिन कुमार जैन ने बताया कि कोई भी किसान अपने निजी उपयोग के लिए स्वयं की भूमि से ही साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन के लिए माइन मित्रा पोर्टल पर केवल आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण करने के पूर्व किसानों को इसमें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर भरकर लागिन बनाना होगा। इसके बाद से आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, साधारण मिट्टी की मात्रा, खतौनी, खनन का प्रयोजन, आवेदित खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण भी दर्ज करना अनिवार्य होगा। ओर यह पंजीकरण प्रमाण-पत्र ही उनके परिवहन प्रपत्र के रूप में पूरी तरह से मान्य होगा।