1.प्रॉपर्टी के दस्तावेज खो जाने पर डुप्लीकेट कैसे जारी होगे.

2.इसके लिए आपको कहा किस ऑफिस में आवेदन देना होगा.

3.इससे पहले भी आपको कुछ काम करने होगे।

AIN NEWS 1 नई दिल्ली : बता दें हम कई बार काफ़ी चीजें इधर-उधर रखकर हीभूल जाते हैं या फिर उन्हें साथ में लेकर यात्रा करते समय ही वह खो जाती हैं. कभी कभी जरूरी दस्तावेज जैसे प्रॉपर्टी के पेपर आदि के साथ ऐसा होता है लेकीन ये बहुत कम ही देखने को मिलता है. लेकिन कई बार हमारी लापरवाही के चलते जरूरी दस्तावेज भी गुम हो ही जाते हैं. आज हम जानेगे अगर किसी के प्रॉपर्टी के पेपर इसी तरह खो जाएं तो उन्हें आखिर क्या करना चाहिए?प्रॉपर्टी के पेपर खो जाने का मतलब है कि आपके पास उस संपत्ति पर दावे का कोई भी उपाय नहीं है. बेशक सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में ही आपके या आपके घर में किसी के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी लेकिन अचानक उसकी जरुरत पड़ने पर उसे हासिल करना मुमकिन ही नहीं हो पाता है. इसलिए बेहतर यही होगा कि कागज गुम होने पर आप उसके डुप्लीकेट दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दे. वैसे तो यह कोई बहुत जटिल प्रोसेस नहीं है. इसके लिए कुल 3 चरण हैं जिसके माध्यम से आप प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट पेपर आसानी से ही हासिल कर सकते हैं. गौरतलब है कि पेपर खो जाने के साथ-साथ चोरी होने या जल जाने पर भी आप अपने डुप्लीकेट पेपर्स ले सकते हैं. आइए अब जानते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है.

आप सबसे पहले इसके लिए एफआईआर दर्ज कराएं

सबसे पहले आपको जिस जगह आपकी प्रॉपर्टी के कागज़ गुम हुए हैं उस इलाके के पुलिस थाने में अपनी एक एफआईआर दर्ज करानी चाहिए जहां से दस्तावेज गुम या चोरी हुए हैं. अगर स्थानीय पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना करती है तो आप अपनी ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं. इसके बाद ही पुलिस अपके दस्तावेज खोजने का प्रयास करेगी. अगर वह इसमें असफल रहती है तो आपको एक नॉन ट्रेसेबल भी सर्टिफिकेट देगी.

इसका विज्ञापन भी दें

पुलिस द्वारा प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की तलाश किए जाने के बाद में अगर आपसे पेपर नहीं मिलता तो आपका अगला कदम होगा किसी अखबार में एक विज्ञापन देना. इस विज्ञापन में आप प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल के साथ उसके खोने की सूचना भी देंगे. इसके बाद में कुछ दिन इंतजार करें. अमूमन 15 दिन का इंतजार करने की सलाह इसमें दी जाती है. संभव है कि जिसे भी वह कागज मिले हों वह उसे वापस लौटा दे.

जान ले आखिरी कदम

अब आपको सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में अपने डुप्लीकेट दस्तावेज के लिए आवेदन करना होगा. यह आवेदन उसी सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में दिया जाएगा जहां प्रॉपर्टी के मूल रूप से रजिस्टर्ड है. इस आवेदन के साथ आप अपनी एफआईआर और नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट की कॉपी और अखबार में दिये गए विज्ञापन की एक कॉपी भी लगानी होगी. यहां आपसे कुछ शुल्क लेकर आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा. इसके 15-20 दिन बाद आपकी प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट पेपर भी जारी कर दिए जाएंगे.

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