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CJP संस्थापक अभिजीत दीपके और प्रवक्ता सौरभ दास पर पॉक्सो एक्ट के तहत Zero FIR, जानिए क्या है पूरा मामला

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AIN NEWS 1: देश की चर्चित सामाजिक-राजनीतिक संस्था Cockroach Janata Party (CJP) एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ दास कानूनी विवाद में घिर गए हैं। उनके खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत Zero FIR दर्ज की गई है। मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मुद्दे पर लगातार चर्चा हो रही है।

हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि अभी यह मामला जांच के शुरुआती चरण में है और किसी भी आरोपी को अदालत द्वारा दोषी घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अधिवक्ता रिंकी चटर्जी सिंह की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग बच्चे को मंच और प्रदर्शन का हिस्सा बनाया गया। शिकायत में कहा गया कि संबंधित कार्यक्रम में 12 वर्षीय बच्चे की मौजूदगी और उसकी भागीदारी बाल संरक्षण कानूनों के अनुरूप नहीं थी।

इसी आधार पर शिकायतकर्ता ने पुलिस से पॉक्सो एक्ट सहित अन्य कानूनी धाराओं में कार्रवाई की मांग की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने Zero FIR दर्ज कर आगे की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी।

Zero FIR क्या होती है?

Zero FIR ऐसी एफआईआर होती है जिसे किसी भी पुलिस थाने में दर्ज कराया जा सकता है, चाहे घटना उस थाने के अधिकार क्षेत्र में हुई हो या नहीं। इसके बाद संबंधित थाने को मामला जांच के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य पीड़ित या शिकायतकर्ता को तुरंत कानूनी सहायता उपलब्ध कराना होता है।

इस मामले में भी सबसे पहले Zero FIR दर्ज की गई है। अब संबंधित जांच एजेंसी पूरे मामले की जांच करेगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

शिकायत में किन लोगों के नाम?

शिकायत में CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके, पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास और कार्यक्रम से जुड़े कुछ अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कार्यक्रम के आयोजकों ने नाबालिग को प्रदर्शन में शामिल होने दिया, जिससे बाल संरक्षण कानूनों का उल्लंघन हुआ।

हालांकि, यह आरोप अभी केवल शिकायत का हिस्सा हैं और इनकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

अभिजीत दीपके ने क्या कहा?

मामले के सामने आने के बाद अभिजीत दीपके ने सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि उनके संगठन ने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि जांच एजेंसियां कोई जानकारी मांगती हैं तो वे पूरा सहयोग करेंगे।

सौरभ दास का पक्ष

पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास की ओर से भी आरोपों को निराधार बताया गया है। उनका कहना है कि राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

क्या किसी की गिरफ्तारी हुई?

अब तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस मामले में अभिजीत दीपके या सौरभ दास की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर साक्ष्य जुटा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पॉक्सो एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है?

POCSO (Protection of Children from Sexual Offences Act) बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है। यदि किसी शिकायत में इस कानून का उल्लेख होता है तो पुलिस को गंभीरता से जांच करनी होती है। हालांकि, कानून का उद्देश्य निष्पक्ष जांच करना भी है, इसलिए केवल FIR दर्ज होना किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं माना जाता।

सोशल मीडिया पर बढ़ी चर्चा

Zero FIR की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की, जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक विवाद से जोड़कर देखा। कई लोगों ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है?

भारतीय कानून के अनुसार FIR दर्ज होना केवल जांच की शुरुआत होती है। इसके बाद पुलिस साक्ष्य जुटाती है, गवाहों के बयान दर्ज करती है और यदि पर्याप्त आधार मिलता है तो आगे की कार्रवाई की जाती है। अंतिम निर्णय अदालत द्वारा ही दिया जाता है।

आगे क्या होगा?

अब यह मामला संबंधित जांच एजेंसी के पास जाएगा। यदि जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। वहीं यदि आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट उसी अनुसार प्रस्तुत करेगी।

फिलहाल पूरे मामले पर सभी की नजर जांच की प्रगति और पुलिस की अगली कार्रवाई पर बनी हुई है।

CJP संस्थापक अभिजीत दीपके और प्रवक्ता सौरभ दास के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत Zero FIR दर्ज होने से यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, अभी जांच प्रारंभिक चरण में है और किसी भी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया गया है। इसलिए केवल सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के आधार पर निष्कर्ष निकालने के बजाय आधिकारिक जांच और न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार करना आवश्यक है। कानून का मूल सिद्धांत भी यही है कि किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक अदालत ऐसा घोषित न कर दे।

The CJP founder Abhijeet Dipke and CJP spokesperson Saurabh Das have come under legal scrutiny after a Zero FIR was registered under the POCSO Act and relevant provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS). The complaint is linked to the alleged involvement of a minor during a protest at Jantar Mantar. While the investigation is ongoing and no guilt has been established, the case has attracted nationwide attention. Read the complete update on the Abhijeet Dipke POCSO case, Saurabh Das news, Zero FIR, CJP latest news, and the legal process surrounding this high-profile matter.

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