Lok Sabha Elections 2024:(Public Holiday) 26 अप्रेल को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, आदेश हुए जारी?

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AIN NEWS 1 Lok Sabha Elections 2024 : श्रम आयुक्त ने अब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित सभी निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में भी कार्यरत कामगारों के साथ साथ ही ऐसे सभी कार्मिक जो कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के ही पंजीकृत मतदाता है, लेकिन उन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर वह कार्यरत है, उन्हें उनके क्षेत्र में मतदान दिवस 26 अप्रेल के लिए सभी के सभी संस्थानों में कार्यरत सभी इस तरह के कामगारों को जिनमें आकस्मिक कामगार भी समिलित है, को उनका संवैतनिक अवकाश प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट कर दिया है ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का पूरी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग किया जा सके। इस दौरान श्रम कल्याण अधिकारी ने भी बताया कि कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने के लिए उनको अवकाश नहीं देने पर कार्यवाही के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा विभाग के ही मोबाईल नबर 8690732296 पर आप सूचित कर सकते है।

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