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Morning News Brief: ईरान में गैस पाइपलाइन पर हमला, मोदी बोले- आने वाला समय मुश्किल, ट्रम्प से बातचीत की; RCB सबसे महंगी IPL टीम बनी

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नमस्कार,
कल की बड़ी खबर जंग के बीच पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प की हुई बातचीत को लेकर रही। दूसरी बड़ी खबर राज्यसभा में PM मोदी के बयान की रही। उन्होंने कहा कि जंग जारी रही तो गंभीर नतीजे होंगे। उधर, IPL की सबसे महंगी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) बन गई है।

आज के प्रमुख इवेंट्स:

  • केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
  • राहुल गांधी केरल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वे कोझिकोड में जनसभा करेंगे।

कल की बड़ी खबरें:

ईरान तनाव के बीच ट्रम्प-मोदी वार्ता, होर्मुज स्ट्रेट खुला रखने पर जोर

ईरान जंग के बीच पहली बार ट्रंप ने PM मोदी को लगाया फोन, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज  पर बनी रणनीति - President Donald Trump spoke Prime Minister narendra Modi  iran war Israel ntcppl -

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और खास तौर पर होर्मुज स्ट्रेट को खुला बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा कि भारत क्षेत्र में तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। उन्होंने संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने पर भी बल दिया।

इसी बीच ईरान में ऊर्जा ठिकानों पर हमले की खबर सामने आई है। सोमवार देर रात इस्फहान शहर के एक गैस प्लांट और खोर्रमशहर में गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। इन हमलों से क्षेत्र में चिंता और बढ़ गई है।

इसके अलावा लेबनान में ईरान समर्थित संगठन हिजबल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दजरादल के पांच ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इस घटनाक्रम के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और गहरा गया है।

मुख्य बिंदु
• ट्रम्प और पीएम मोदी के बीच फोन पर मिडिल ईस्ट हालात पर चर्चा
• होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने पर दोनों नेताओं ने जताई सहमति
• ईरान के गैस प्लांट और पाइपलाइन पर हमले, हिजबल्लाह की जवाबी कार्रवाई

ईरान युद्ध पर पीएम मोदी की चेतावनी, कहा आने वाला समय देश की बड़ी परीक्षा

ईरान युद्ध पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हालात चिंताजनक, भारत के सामने  अप्रत्याशित चुनौतियाँ - BBC News हिंदी

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष नहीं रुका, तो इसके गंभीर और दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं।

राज्यसभा में लगभग 21 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस समय सभी संबंधित देशों के संपर्क में है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण होगा और यह देश की बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है।

प्रधानमंत्री ने इस संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी को “टीम इंडिया” की भावना के साथ मिलकर काम करना होगा, तभी इस वैश्विक संकट का प्रभाव कम किया जा सकेगा।

उन्होंने यह भी बताया कि होर्मुज स्ट्रेट में कई भारतीय जहाज और उनके क्रू फंसे हुए हैं, जो चिंता का विषय है। इस कारण भारत के व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं और गैस, तेल तथा उर्वरकों जैसी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है।

मुख्य बिंदु
• पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि युद्ध जारी रहा तो गंभीर परिणाम होंगे
• होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाज और क्रू फंसे, व्यापार प्रभावित
• गैस, तेल और उर्वरकों की सप्लाई पर पड़ रहा है असर

रेलवे ने बदले टिकट रिफंड नियम, अब 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर ही मिलेगा पैसा

Train Ticket Cancellation Refund Rules Change: ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर  रिफंड का नियम बदला, अब 4 घंटे की जगह 8 घंटे पहले रद्द करना जरूरी

रेल मंत्रालय ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन नए नियमों की जानकारी दी। नए नियमों के अनुसार अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा, जबकि पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी।

नए रिफंड स्लैब के तहत यदि यात्री 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करता है तो उसे पूरा पैसा वापस मिलेगा। वहीं 72 से 24 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर 25 प्रतिशत राशि काटी जाएगी और 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिलेशन पर 50 प्रतिशत रकम वापस की जाएगी।

रेल मंत्री ने बताया कि इन बदलावों का उद्देश्य टिकटों की जमाखोरी और दलालों की गतिविधियों पर रोक लगाना है। इसके साथ ही यात्रियों को एक और सुविधा दी गई है, जिसमें वे ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं।

ये नए नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच लागू किए जाएंगे।

मुख्य बिंदु
• अब ट्रेन से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर ही मिलेगा रिफंड
• 72 घंटे से पहले पूरा, 72-24 घंटे में 75% और 24-8 घंटे में 50% रिफंड
• टिकट जमाखोरी रोकने के लिए नियम लागू, 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा

देश में पहली बार इच्छामृत्यु की अनुमति, 13 साल से कोमा में रहे हरीश राणा का निधन

भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा  का 13 साल कोमा में रहने के बाद दिल्ली के एम्स में निधन हो गया ...

देश में एक ऐतिहासिक और संवेदनशील मामले में पहली बार इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) दी गई। 31 वर्षीय हरीश राणा, जो पिछले 13 वर्षों से कोमा में थे, ने मंगलवार को दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को उन्हें इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी।

एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया दिया गया। इसका अर्थ है कि मरीज को जीवित रखने के लिए दिए जा रहे लाइफ सपोर्ट सिस्टम और इलाज को हटा लिया जाता है, जिससे उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो सके।

अस्पताल के अनुसार, हरीश राणा ने शाम 4:10 बजे अंतिम सांस ली। वे एम्स के ऑन्कोलॉजी विभाग (IRCH) में भर्ती थे और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी देखभाल कर रही थी।

इस कठिन निर्णय के बीच हरीश के परिवार ने मानवता का उदाहरण पेश करते हुए उनके अंग दान करने का फैसला भी लिया, जिससे कई अन्य मरीजों को नया जीवन मिल सकेगा।

मुख्य बिंदु
• सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद देश में पहली बार इच्छामृत्यु का मामला
• 13 साल से कोमा में थे हरीश राणा, एम्स में हुआ निधन
• परिवार ने अंगदान का लिया फैसला, कई लोगों को मिल सकेगी नई जिंदगी

भड़काऊ बयान पर घिरे AIMIM नेता, मेरठ में दिए बयान के बाद केस दर्ज

यूपी में मुसलमानों का एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर होगा', ओवैसी की  पार्टी का नेता बोला- बस 11 सीटें जीता दो - AIMIM UP President Shaukat Ali  controversial statement ...

उत्तर प्रदेश में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने मेरठ में ईद मिलन कार्यक्रम के दौरान कहा कि “अगर मुसलमानों का एनकाउंटर होगा, तो करने वालों का भी एनकाउंटर होगा।” उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी को 111 नहीं, केवल 11 विधायक मिल जाएं तो वे अपनी ताकत दिखा सकते हैं।

यह बयान 23 मार्च को दिया गया था, जिसका वीडियो मंगलवार को सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने हाजी शौकत अली के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

अपने संबोधन में शौकत अली ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मदरसों पर ताले लगाए गए और केवल आरोपों के आधार पर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए।

इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है और विभिन्न दलों की ओर से इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

मुख्य बिंदु
• AIMIM नेता हाजी शौकत अली के बयान पर विवाद, केस दर्ज
• मेरठ के ईद मिलन कार्यक्रम में दिया था भड़काऊ बयान
• यूपी सरकार पर लगाए बेगुनाहों को निशाना बनाने के आरोप

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, धर्म परिवर्तन पर समाप्त होगा SC दर्जा

धर्म परिवर्तन के साथ ही खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट  का ऐतिहासिक फैसला | Supreme Court historic decision on the Scheduled Caste  status with religious ...

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि SC का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों को ही मिलेगा। अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य धर्म को अपनाता है, तो उसका SC दर्जा समाप्त हो जाएगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद ऐसे व्यक्ति को SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाले कानूनी संरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। यह फैसला संविधान के ‘द कॉन्स्टिट्यूशन (शेड्यूल कास्ट) ऑर्डर, 1950’ के प्रावधानों के आधार पर दिया गया, जिसमें शुरू में SC दर्जा केवल हिंदुओं तक सीमित था। बाद में 1956 में सिख और 1990 में बौद्ध समुदाय को इसमें शामिल किया गया।

यह निर्णय आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मई 2025 के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनाया गया। याचिकाकर्ता चिंथदा आनंद, जो धर्म परिवर्तन के बाद पादरी बन गए थे, ने दावा किया था कि उन्हें जातिगत भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मौजूदा कानून के तहत SC दर्जा धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए धर्म परिवर्तन के बाद यह लाभ जारी नहीं रह सकता।

मुख्य बिंदु
• सुप्रीम कोर्ट ने SC दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध तक सीमित बताया
• धर्म परिवर्तन करने पर SC दर्जा और कानूनी संरक्षण समाप्त होगा
• आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया गया निर्णय

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