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दिशा सालियन केस में आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट, बॉम्बे हाईकोर्ट में सरकार ने दी सफाई

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AIN NEWS 1 | महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पष्ट किया है कि दिशा सालियन की मौत के मामले में कोई आपराधिक साजिश या संदिग्ध तथ्य नहीं पाए गए हैं। इस केस को आत्महत्या करार दिया गया है और आदित्य ठाकरे को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई है।

दिशा सालियन, जो फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं, की 9 जून 2020 को मुंबई के मालाड इलाके में स्थित एक इमारत की 12वीं मंज़िल से गिरकर मौत हो गई थी। इस मामले में समय-समय पर कई सियासी और आपराधिक आरोप सामने आए, जिसमें आदित्य ठाकरे का नाम भी उछाला गया।

दिशा के पिता ने उठाए गंभीर सवाल
दिशा के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि उनकी बेटी के साथ कथित तौर पर बलात्कार कर उसकी हत्या की गई। उन्होंने इस पूरे मामले में आदित्य ठाकरे की भूमिका होने की बात कहते हुए FIR दर्ज करने की मांग की थी और जांच SIT या CBI से कराने की अपील की थी।

सरकार की सफाई और पुलिस का जवाब
महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि दिशा की मौत में कोई भी संदेहजनक पहलू नहीं है। मालवणी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक शैलेन्द्र नागरकर ने हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और तथ्यहीन हैं। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर केस की क्लोजर रिपोर्ट पहले ही दाखिल की जा चुकी है।

अब आगे क्या?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों की दलीलें सुनी हैं और आगे की सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया गया है। दिशा सालियन की मौत को लेकर उठे सवालों का कानूनी जवाब अब अदालत की प्रक्रिया के माध्यम से ही तय होगा।

In the Disha Salian death case, the Maharashtra government informed the Bombay High Court that no foul play or suspicious circumstances were found during the investigation. The case was ruled as a suicide, and Shiv Sena leader Aaditya Thackeray was given a clean chit. Disha’s father had filed a plea seeking a CBI or SIT probe, alleging murder and political cover-up. However, the police stated that forensic evidence and the postmortem report support a closure report with no basis for further criminal investigation.

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