BJP Leader Manohar Lal Dhakad Gets Bail in Obscenity Case on Delhi-Mumbai Expressway
AIN NEWS 1: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें भाजपा नेता मनोहर लाल धाकड़ एक महिला मित्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखे। यह वीडियो सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतों को दर्शाता है, जो कानूनन अपराध है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया।
धारा 296: सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता
मनोहर लाल धाकड़ पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 296 लगाई गई है, जो सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतों से जुड़ी होती है। यह धारा तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति का व्यवहार दूसरों को असहज महसूस कराए या सार्वजनिक मर्यादा का उल्लंघन करे। यह एक हल्की श्रेणी का अपराध माना जाता है, जिसमें जमानत मिलना आसान होता है।
धारा 285: जान-माल को खतरे में डालना
इसके अलावा, धाकड़ पर BNS की धारा 285 भी लगाई गई है, जो किसी ऐसे कृत्य से संबंधित होती है जो लापरवाही से किसी के जीवन या संपत्ति को खतरे में डालता है। इस मामले में आरोप है कि आरोपी ने एक्सप्रेसवे पर गाड़ी रोककर सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें कीं, जिससे यातायात और अन्य लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता था। अगर यह आरोप सिद्ध होता है तो इसमें 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
धारा 3(5): सामूहिक अपराध
चूंकि इस वीडियो में एक महिला भी नजर आ रही है, इसलिए पुलिस ने धारा 3(5) भी जोड़ी है, जो दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध को कवर करती है। यह धारा दर्शाती है कि यह कृत्य अकेले नहीं किया गया था, बल्कि इसमें महिला मित्र की भी भागीदारी मानी गई है।
जमानत की प्रक्रिया और कोर्ट का फैसला
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद पाया कि सभी आरोप जमानती हैं। इसलिए मनोहर लाल धाकड़ को सशर्त जमानत दे दी गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते, आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता।
सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया
इस मामले ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचाई है। विपक्षी दलों ने बीजेपी को इस पर सफाई देने की मांग की है। हालांकि, बीजेपी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
कानूनी विशेषज्ञों की राय
कानून विशेषज्ञों के अनुसार, भले ही यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया हो, लेकिन कोर्ट में फैसला सबूतों और प्रक्रिया के आधार पर ही होता है। यदि आरोपी की ओर से कोई ठोस बचाव पेश किया जाता है और वीडियो में अस्पष्टता पाई जाती है, तो मामला कमजोर हो सकता है।
मनोहर लाल धाकड़ को भले ही फिलहाल जमानत मिल गई हो, लेकिन मामला पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। कोर्ट में केस की सुनवाई जारी रहेगी और यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो उन्हें सजा भी हो सकती है। यह मामला सार्वजनिक नैतिकता, नेताओं की जिम्मेदारी और कानून के पालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है।
BJP leader Manohar Lal Dhakad has received bail after being arrested for committing an obscene act with a woman on the Delhi-Mumbai Expressway. The incident, which went viral on social media, led to legal action under the new Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023. He was charged under Section 296 for public obscenity, Section 285 for endangering life and property, and Section 3(5) for committing the act with another individual. Despite the viral video evidence, all charges were bailable, and the court granted him bail.