AIN NEWS 1 जेवर: यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले जेवर क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। करीब 14 साल से चली आ रही टोल शुल्क में छूट की मांग अब पूरी होने जा रही है। जेवर टोल प्लाजा पर यमुना एक्सप्रेसवे से प्रभावित और आसपास के पात्र ग्रामों के स्थानीय नागरिकों को टोल शुल्क से राहत देने का फैसला किया गया है।
जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह के मुताबिक, इस मुद्दे को लेकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) और एक्सप्रेसवे का संचालन करने वाली एजेंसी के अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत हुई। लंबे समय से स्थानीय नागरिकों, किसानों और किसान संगठनों की ओर से उठाई जा रही मांग को बैठकों में प्रमुखता से रखा गया। इसके बाद पात्र स्थानीय लोगों को जेवर टोल प्लाजा पर राहत देने की व्यवस्था तय की गई है।

14 साल से उठ रही थी टोल में राहत की मांग
यमुना एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद से ही जेवर और आसपास के गांवों के लोगों की शिकायत रही है कि स्थानीय स्तर पर आने-जाने के लिए भी उन्हें टोल शुल्क देना पड़ता है। खासकर उन लोगों के लिए यह खर्च अधिक परेशानी का कारण बनता था, जिन्हें नौकरी, कारोबार, इलाज, शिक्षा, सरकारी काम या अन्य जरूरी कार्यों से नियमित रूप से एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना पड़ता है।
स्थानीय किसानों और विभिन्न किसान संगठनों ने समय-समय पर इस मुद्दे को उठाया। उनका तर्क रहा कि जिन क्षेत्रों से होकर एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, वहां के लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही के लिए बार-बार टोल चुकाने से राहत मिलनी चाहिए।
अब करीब डेढ़ दशक बाद इस मांग पर सकारात्मक निर्णय सामने आया है।
विधायक धीरेंद्र सिंह ने अधिकारियों के सामने उठाया मुद्दा
जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने स्थानीय लोगों की समस्या को लेकर यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों और एक्सप्रेसवे संचालन से जुड़े अधिकारियों के साथ बातचीत की। बैठकों में क्षेत्र के लोगों की आवाजाही, किसानों के योगदान और स्थानीय नागरिकों को होने वाली आर्थिक परेशानी का मुद्दा रखा गया।
विधायक की ओर से कहा गया है कि यह फैसला केवल टोल शुल्क में राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन किसानों और स्थानीय नागरिकों के योगदान को सम्मान देने से भी जुड़ा है, जिनकी जमीन और सहयोग से क्षेत्र में बड़े विकास कार्यों की नींव पड़ी।
किसे मिलेगा टोल फ्री सुविधा का लाभ?
यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेवर टोल प्लाजा पर टोल से छूट हर व्यक्ति या हर वाहन को नहीं मिलेगी। यह सुविधा निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले स्थानीय नागरिकों और यमुना एक्सप्रेसवे से प्रभावित तथा आसपास के पात्र ग्रामों के लोगों के लिए है।
लाभ लेने के लिए स्थानीय निवासी को अपने निवास से संबंधित दस्तावेज और वाहन से जुड़े कागजात जमा कराने होंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र वाहन का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण पूरा होने के बाद निर्धारित व्यवस्था के तहत टोल शुल्क से राहत मिल सकेगी।

कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे?
टोल छूट का लाभ लेने के लिए पात्र स्थानीय निवासियों को मुख्य रूप से अपने स्थानीय निवासी होने का प्रमाण, आधार कार्ड और वाहन की आरसी की प्रति जमा करनी होगी।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन दस्तावेजों को जेवर टोल प्लाजा के कार्यालय में जमा कराकर वाहन का सत्यापन और पंजीकरण कराया जाना है। अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र वाहनों को टोल राहत की व्यवस्था में शामिल किया जाएगा।
17 सितंबर तक पंजीकरण कराने की अपील
जेवर क्षेत्र के पात्र स्थानीय नागरिकों से अपील की गई है कि वे 17 सितंबर तक जरूरी दस्तावेज लेकर जेवर टोल प्लाजा के मैनेजर/निर्धारित कार्यालय में अपने वाहन का पंजीकरण करा लें।
समय पर रजिस्ट्रेशन कराने से पात्र लोगों को निर्धारित तारीख से टोल छूट की सुविधा लेने में आसानी होगी। विधायक धीरेंद्र सिंह ने भी स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और जरूरी दस्तावेजों के साथ पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें।
ग्रेटर नोएडा आने-जाने वालों को सबसे ज्यादा फायदा
जेवर और आसपास के गांवों के हजारों लोगों का रोजाना ग्रेटर नोएडा और अन्य क्षेत्रों में आना-जाना होता है। सरकारी कार्यालय, न्यायालय, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, कारोबार और दूसरे जरूरी कामों के लिए लोगों को अक्सर एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना पड़ता है।
ऐसे में बार-बार टोल शुल्क देना स्थानीय लोगों के लिए अतिरिक्त खर्च बन जाता है। टोल में राहत मिलने के बाद पात्र लोगों के दैनिक आवागमन का खर्च कम होने की उम्मीद है।
खासकर नौकरी करने वाले लोगों, किसानों, छोटे कारोबारियों, छात्रों और जरूरी सरकारी या निजी काम से नियमित रूप से यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह फैसला आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जेवर में तेजी से बढ़ रहा विकास
जेवर क्षेत्र इस समय उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में शामिल है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कई बड़ी परियोजनाओं के कारण क्षेत्र में सड़क, उद्योग, रोजगार और कनेक्टिविटी से जुड़े विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
जैसे-जैसे विकास परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे स्थानीय लोगों की आवाजाही भी बढ़ रही है। ऐसे माहौल में स्थानीय नागरिकों के लिए परिवहन लागत कम करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विधायक धीरेंद्र सिंह का कहना है कि क्षेत्र में हो रहे विकास का लाभ उन किसानों और स्थानीय नागरिकों तक भी पहुंचना चाहिए, जिन्होंने इस विकास की प्रक्रिया में अपनी जमीन और सहयोग दिया है।
किसानों और स्थानीय लोगों की लंबे समय की मांग पर फैसला
जेवर टोल प्लाजा पर टोल राहत का फैसला अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे स्थानीय स्तर पर लंबे समय से चल रही मांग और लगातार किए गए प्रयास बताए जा रहे हैं। किसानों और किसान संगठनों ने कई बार इस विषय को उठाया, जबकि विधायक स्तर पर भी अधिकारियों के सामने स्थानीय लोगों की समस्या रखी गई।
अब पात्र स्थानीय नागरिकों के लिए टोल राहत की व्यवस्था बनने से इस लंबे विवाद को एक समाधान मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, स्थानीय लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि सिर्फ जेवर का निवासी होना अपने आप में टोल फ्री सुविधा की गारंटी नहीं है। निर्धारित पात्रता और वाहन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा।
स्थानीय लोगों के लिए क्या है पूरा अपडेट?
फिलहाल सामने आई जानकारी के अनुसार—
जेवर टोल प्लाजा पर पात्र स्थानीय निवासियों को टोल शुल्क से राहत मिलेगी।
सुविधा यमुना एक्सप्रेसवे से प्रभावित और आसपास के पात्र ग्रामों के स्थानीय नागरिकों के लिए है।
स्थानीय निवासी होने का प्रमाण देना होगा।
आधार कार्ड और वाहन की आरसी की प्रति जमा करनी होगी।
दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
पात्र वाहनों का पंजीकरण कराया जाएगा।
17 सितंबर तक पंजीकरण कराने की अपील की गई है।
पंजीकरण के बाद निर्धारित व्यवस्था के अनुसार टोल शुल्क से राहत मिलेगी।
कुल मिलाकर, जेवर क्षेत्र के लोगों के लिए यह फैसला राहत देने वाला माना जा रहा है। करीब 14 साल से चली आ रही मांग के बाद पात्र स्थानीय नागरिकों को जेवर टोल प्लाजा पर टोल शुल्क से राहत मिलने से रोजाना आने-जाने वाले लोगों की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम हो सकता है। अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया कितनी आसानी से पूरी होती है और सुविधा निर्धारित व्यवस्था के तहत कितनी प्रभावी तरीके से लागू होती है।
AIN NEWS 1 के लिए यह खबर उपलब्ध ताजा रिपोर्टों के आधार पर अपडेट की गई है।
Jewar Toll Plaza toll exemption is a major relief for eligible local residents and people from villages affected by the Yamuna Expressway. After a 14-year-long demand, eligible residents can get toll-free travel at Jewar Toll Plaza after completing vehicle registration and document verification. Jewar MLA Dhirendra Singh, YEIDA officials, local residents and farmer organizations played an important role in raising the issue. Eligible applicants need local residence proof, Aadhaar Card and vehicle RC for registration before the specified deadline.



















