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मुगल वंशज बताकर लाल किले की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुल्ताना बेगम की याचिका खारिज की, पूछा- ताजमहल क्यों नहीं चाहिए?

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AIN NEWS 1 | सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सुल्ताना बेगम ने खुद को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर II के परपोते की विधवा बताते हुए दिल्ली के लाल किले पर अधिकार की मांग की थी।

कोर्ट ने पूछा – ताजमहल और फतेहपुर सीकरी क्यों नहीं?

  • चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुल्ताना बेगम से सवाल किया:

    “अगर आप वाकई मुगलों की वंशज हैं, तो सिर्फ लाल किला ही क्यों चाहिए?
    ताजमहल और फतेहपुर सीकरी क्यों नहीं मांगतीं?”

🚫 याचिका को बताया पूरी तरह गलत:

  • कोर्ट ने कहा कि यह याचिका पूरी तरह से निराधार और गलत है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

  • कोर्ट ने रिट याचिका में कोई कानूनी दम नहीं पाया।

📅 पहले हाईकोर्ट ने भी खारिज की थी याचिका:

  • दिसंबर 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह याचिका देरी के आधार पर खारिज की थी।

  • सुप्रीम कोर्ट में सुल्ताना बेगम के वकील ने आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट भी इसे सिर्फ देरी के आधार पर खारिज करे, न कि मेरिट पर।

  • लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क मानने से इंकार कर दिया

The Supreme Court of India has dismissed a petition filed by Sultana Begum, who claimed to be a descendant of the Mughals and sought ownership of the historic Red Fort in Delhi. The court, led by CJI Sanjiv Khanna and Justice Sanjay Kumar, questioned why she did not claim other Mughal monuments like the Taj Mahal and Fatehpur Sikri. The petition, which had earlier been rejected by the Delhi High Court, was deemed legally flawed and without merit.

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