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गरीबों का मुफ्त इलाज करें नहीं तो एम्स ले लेगा अपोलो: सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी , सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी?

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Supreme Court warns Apollo Hospital: Provide free treatment for poor or face AIIMS takeover

गरीबों का मुफ्त इलाज करें नहीं तो एम्स ले लेगा अपोलो: सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी

AIN NEWS 1: सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि अगर अस्पताल गरीबों को मुफ्त इलाज देने में विफल रहता है, तो इसे एम्स के अधिकार में लिया जा सकता है। यह टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने की।

लीज एग्रीमेंट का उल्लंघन

इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IMCL) द्वारा संचालित अपोलो अस्पताल को दिल्ली सरकार से 15 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपये में दी गई थी। शर्तों के अनुसार, अस्पताल को अपने एक-तिहाई आंतरिक मरीजों और 40% बाहरी मरीजों को मुफ्त इलाज देना था। लेकिन आरोप है कि अस्पताल इस समझौते का पालन नहीं कर रहा है।

अदालत ने कहा कि अस्पताल को बिना लाभ-हानि के चलाने के लिए यह जमीन दी गई थी, लेकिन इसे पूरी तरह से एक व्यावसायिक केंद्र बना दिया गया, जहां गरीबों का इलाज कराना मुश्किल हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा पांच वर्षों का रिकॉर्ड

अदालत ने अपोलो अस्पताल को निर्देश दिया कि वह पिछले पांच वर्षों के ओपीडी मरीजों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करे। साथ ही, यह भी स्पष्ट करने को कहा कि कितने गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया।

दिल्ली सरकार पर भी नाराजगी

IMCL के वकील ने दलील दी कि अपोलो अस्पताल एक संयुक्त उद्यम के तहत संचालित हो रहा है, जिसमें दिल्ली सरकार की 26% हिस्सेदारी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी फटकार लगाई और कहा कि यदि सरकार गरीब मरीजों के इलाज की जगह मुनाफा कमा रही है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

लीज नवीनीकरण पर सवाल

अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा कि 2023 में समाप्त हो चुके लीज एग्रीमेंट को नवीनीकृत किया गया या नहीं। यदि नहीं किया गया, तो अब तक क्या कानूनी कार्रवाई की गई है?

आगे की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने अपोलो अस्पताल को निर्देश दिया कि वह जांच दल के साथ पूरा सहयोग करे और सभी मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत करे। अदालत ने अस्पताल प्रशासन को हलफनामा दायर करने की स्वतंत्रता भी दी और मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की है।

The Supreme Court has issued a stern warning to Apollo Hospital, stating that if the hospital fails to provide free treatment for poor patients, it could be taken over by AIIMS. The court questioned the hospital’s compliance with its lease agreement, which required it to offer medical services without discrimination. The Delhi government was also criticized for prioritizing profits over healthcare. The court demanded a five-year OPD record and sought details on the number of underprivileged patients who received free treatment. The case raises concerns about healthcare rights and hospital regulation in India.

 

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Pawan Chaudhary
Pawan Chaudhary
पवन चौधरी एक सक्रिय पत्रकार एवं समाचार लेखक हैं, जो जनहित से जुड़े मुद्दों, स्थानीय घटनाक्रम और सामाजिक सरोकारों को प्रमुखता से अपनी पत्रकारिता में स्थान देते हैं। वे जमीनी स्तर की खबरों को तथ्यपरक और सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के माध्यम से पवन चौधरी आम लोगों की समस्याओं, प्रशासनिक गतिविधियों, सामाजिक मुद्दों और क्षेत्रीय घटनाओं को सामने लाने का प्रयास करते हैं। उनका उद्देश्य निष्पक्ष एवं जिम्मेदार पत्रकारिता के जरिए समाज में जागरूकता बढ़ाना और महत्वपूर्ण मुद्दों को लोगों की आवाज बनाना है।

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