spot_imgspot_img

गरीबों का मुफ्त इलाज करें नहीं तो एम्स ले लेगा अपोलो: सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी , सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी?

spot_img

Date:

Supreme Court warns Apollo Hospital: Provide free treatment for poor or face AIIMS takeover

गरीबों का मुफ्त इलाज करें नहीं तो एम्स ले लेगा अपोलो: सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी

AIN NEWS 1: सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि अगर अस्पताल गरीबों को मुफ्त इलाज देने में विफल रहता है, तो इसे एम्स के अधिकार में लिया जा सकता है। यह टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने की।

लीज एग्रीमेंट का उल्लंघन

इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IMCL) द्वारा संचालित अपोलो अस्पताल को दिल्ली सरकार से 15 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपये में दी गई थी। शर्तों के अनुसार, अस्पताल को अपने एक-तिहाई आंतरिक मरीजों और 40% बाहरी मरीजों को मुफ्त इलाज देना था। लेकिन आरोप है कि अस्पताल इस समझौते का पालन नहीं कर रहा है।

अदालत ने कहा कि अस्पताल को बिना लाभ-हानि के चलाने के लिए यह जमीन दी गई थी, लेकिन इसे पूरी तरह से एक व्यावसायिक केंद्र बना दिया गया, जहां गरीबों का इलाज कराना मुश्किल हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा पांच वर्षों का रिकॉर्ड

अदालत ने अपोलो अस्पताल को निर्देश दिया कि वह पिछले पांच वर्षों के ओपीडी मरीजों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करे। साथ ही, यह भी स्पष्ट करने को कहा कि कितने गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया।

दिल्ली सरकार पर भी नाराजगी

IMCL के वकील ने दलील दी कि अपोलो अस्पताल एक संयुक्त उद्यम के तहत संचालित हो रहा है, जिसमें दिल्ली सरकार की 26% हिस्सेदारी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी फटकार लगाई और कहा कि यदि सरकार गरीब मरीजों के इलाज की जगह मुनाफा कमा रही है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

लीज नवीनीकरण पर सवाल

अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा कि 2023 में समाप्त हो चुके लीज एग्रीमेंट को नवीनीकृत किया गया या नहीं। यदि नहीं किया गया, तो अब तक क्या कानूनी कार्रवाई की गई है?

आगे की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने अपोलो अस्पताल को निर्देश दिया कि वह जांच दल के साथ पूरा सहयोग करे और सभी मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत करे। अदालत ने अस्पताल प्रशासन को हलफनामा दायर करने की स्वतंत्रता भी दी और मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की है।

The Supreme Court has issued a stern warning to Apollo Hospital, stating that if the hospital fails to provide free treatment for poor patients, it could be taken over by AIIMS. The court questioned the hospital’s compliance with its lease agreement, which required it to offer medical services without discrimination. The Delhi government was also criticized for prioritizing profits over healthcare. The court demanded a five-year OPD record and sought details on the number of underprivileged patients who received free treatment. The case raises concerns about healthcare rights and hospital regulation in India.

 

spot_img
spot_imgspot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img

Share post:

New Delhi
broken clouds
35.9 ° C
35.9 °
35.9 °
43 %
1.9kmh
80 %
Mon
39 °
Tue
38 °
Wed
35 °
Thu
34 °
Fri
33 °
Video thumbnail
Paper Leak: नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन, पीएम मोदी ने दी जानकारी
01:20
Video thumbnail
कानपुर–लखनऊ एक्सप्रेसवे: NHAI का दावा, धंसे हिस्से की मरम्मत पूरी
00:11
Video thumbnail
फैक्ट चेक: आवारा सांड द्वारा 50 लाख की कार तोड़ने का वायरल वीडियो AI से बनाया गया
00:21
Video thumbnail
कॉमनवेल्थ गेम्स: मीराबाई चानू ने भारत को दिलाया पहला स्वर्ण
00:18
Video thumbnail
मोहम्मद जुनैद: CJP नेताओं ने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज किया !
00:37
Video thumbnail
दिल्ली: संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा सांसदों ने किया स्वागत
00:13
Video thumbnail
लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेसवे उद्घाटन के 12 दिन बाद धंसा
00:23
Video thumbnail
कॉकरोच पर क्या बोले कुमार विश्वास
00:28
Video thumbnail
मनीष सिसोदिया: पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ
01:03
Video thumbnail
Nitin Nabin : “देश में वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टी...”
00:24

Subscribe

spot_img
spot_imgspot_img

Popular

spot_img

More like this
Related