Delhi Traffic Challan: ₹5000 Fine for Missing Fuel Sticker on Cars – Know the Rules
अब कार पर फ्यूल स्टीकर न लगाने पर कटेगा ₹5000 का चालान, जानें नियम और बचाव के तरीके
AIN NEWS 1: दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का पालन बेहद सख्ती से किया जाता है। अब एक और नया नियम लागू हुआ है, जिसके अनुसार यदि आपकी कार पर फ्यूल टाइप का कलर कोडेड स्टीकर नहीं है, तो आपका ₹5000 का चालान कट सकता है। यह नियम सभी पुराने और नए वाहनों पर समान रूप से लागू है।
क्यों जरूरी है यह फ्यूल स्टीकर?
यह रंगीन स्टीकर यह दर्शाता है कि आपकी गाड़ी किस ईंधन से चलती है – पेट्रोल, डीजल या सीएनजी। इससे ट्रैफिक पुलिस और अन्य अधिकारियों को वाहन की पहचान करने में आसानी होती है, जिससे पर्यावरणीय नियमों को लागू करने में भी मदद मिलती है।
स्टीकर के रंग और उनके मतलब:
नारंगी रंग का स्टीकर – डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए
हल्का नीला स्टीकर – पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले वाहनों के लिए
ग्रे स्टीकर – अन्य प्रकार के ईंधन वाले या पुराने वाहनों के लिए
चालान क्यों कटेगा?
यदि आपकी कार पर यह स्टीकर नहीं लगा है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192(1) के तहत ₹5000 तक का चालान काटा जा सकता है। दिल्ली सरकार ने 2020 में एक अभियान चलाया था, जिसमें बिना HSRP (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) और फ्यूल स्टीकर वाली गाड़ियों पर भारी जुर्माना लगाया गया।
कैसे बचें चालान से?
अगर आपने अब तक अपनी कार पर फ्यूल स्टीकर नहीं लगाया है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे इसे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:
1. वेबसाइट पर जाएं – https://bookmyhsrp.com पर जाएं।
2. जानकारी भरें – अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और फ्यूल टाइप भरें।
3. विकल्प चुनें – अगर आपको सिर्फ कलर स्टीकर चाहिए, तो “Only Sticker” विकल्प चुनें। अगर आपकी कार में HSRP प्लेट भी नहीं है, तो “HSRP with Sticker” का चयन करें।
4. भुगतान करें – डिटेल्स भरने के बाद ऑनलाइन भुगतान करें।
5. डिलीवरी का इंतजार करें – आपका स्टीकर कुछ ही दिनों में आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य:
इस नियम का उद्देश्य सिर्फ चालान काटना नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा करना है। ट्रैफिक पुलिस चाहती है कि लोग नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके।
अगर आप दिल्ली में वाहन चला रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपनी कार पर सही फ्यूल स्टीकर लगवाएं। इससे न केवल आप चालान से बचेंगे, बल्कि कानून का पालन कर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका भी निभाएंगे।
If you’re driving in Delhi without a color-coded fuel sticker on your car, you could face a ₹5000 challan as per the Motor Vehicle Act. The Delhi traffic police have intensified checks to ensure vehicles display the correct fuel type sticker—orange for diesel, light blue for petrol/CNG, and grey for others. Apply for the fuel sticker online at BookMyHSRP to avoid penalties and follow Delhi’s strict traffic rules. This simple step helps in identification and contributes to road safety.