AIN NEWS 1: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के श्रीकांत त्यागी की महिला से गाली गलौज के बाद दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में अब जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह ने सोमवार को श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर सीनियर एडवोकेट जीएस चतुर्वेदी और अधिवक्ता अमृता राय मिश्रा व आलोक रंजन मिश्र तथा सरकारी वकील को पूरा सुनकर दिया है।
यह जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। इससे पूर्व राज्य सरकार ने जमानत अर्जी पर जवाबी हलफनामा भी दाखिल किया। उसके साथ श्रीकांत त्यागी की क्रिमिनल हिस्ट्री और गैंग चार्ट भी पेश किया गया था। इसके प्रत्युत्तर में श्रीकांत त्यागी की ओर से कहा कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जो भी मुकदमे दर्ज हैं, वे दुर्भावना से प्रेरित होकर किए गए हैं। यह भी कहा गया कि महिला से बदसलूकी मामले के बहुत ज्यादा तूल पकड़ने के बाद याची के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया। इसके अलावा अन्य तीन मुकदमों में याची को सेशन कोर्ट से ही जमानत मिल चुकी है।
बता दें नौ अगस्त से न्यायिक हिरासत में था श्रीकांत त्यागी
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छेड़छाड़, दंगा, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट की संबंधित धाराओं के आरोप में गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी नौ अगस्त से न्यायिक हिरासत में चल रहे है। त्यागी ने देश भर में उस समय आक्रोश फैलाया जब उन्हें नोएडा में अपने अपार्टमेंट परिसर, ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला निवासी के साथ व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो में बहस और गाली ग्लौच करते देखा गया था। वीडियो और महिला की शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला का शील भंग करना और हमला करना), 447 (आपराधिक अतिचार), 323 (चोट पहुंचाना), 504 (उल्लंघन भड़काने के लिए अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया था।