AIN NEWS 1: जैसा आप सभी जानते है 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का RBI द्वारा फैसला लिया गया है. आरबीआई ने घोषणा करते हुए कहा कि 2000 रुपये के नोट को अब सर्कुलेशन से पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को अपना आदेश दिया है कि 2000 के नोट को अब किसी को भी जारी नहीं किया जाए. हालांकि आरबीआई ने स्पष्ट कहा है कि इन नोटों को 30 सितंबर तक ही वैध माना जाएगा. 30 सितंबर तक बैंकों में 2000 रुपये के सभी नोट को आपकों जमा कराना होगा. भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि 2000 रुपये के नोट को आरबीआई के लगभग 19 रिजनल ऑफिस में दूसरे डिनॉमिनेशन वाले करेंसी के साथ मे एक्सचेंज आसानी से किया जा सकेगा.

जान ले कब से और कितने बदले जा सकते हैं 2000 रुपये के नोट 

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा है कि 2000 रुपये के नोट को बदलने के लिए कोई भी रोक टोक बिलकुल नहीं है. हालांकि बाद में इसके लिए पूरे विस्तार से नियम जारी भी किया जाएगा. इन नोटों को 23 मई से बैंकों द्वारा बदला जा सकता है. 2000 रुपये के नोट अभी 20 हजार रुपये की लिमिट तब ही बदला जा सकता है. इस करेंसी को आप 23 मई 2023 से बदल सकते है.

अगर आपके नोट को कोई बदलने से करे मना तो क्या करें? 

अब अगर आपके पास 2000 रुपये के नोट बाकी हैं और आप इसे बदलना भी चाहते हैं तो आप इन्हे बैंक में जाकर आसानी से जमा करा सकते हैं. 30 सितंबर 2023 से पहले अगर कोई भी दुकानदार, बैंक ब्रांच या फिर अन्य कोई 2000 रुपये के बैंक नोट को लेने से किसी भी प्रकार से इनकार करता है तो आप इसकी शिकायत भी करा सकते हैं.

Google CEO sudar pichai: अरबों के मालिक सुंदर पिचाई का चेन्नई में घर बिका, पिता हुए भावुक! 

 

Google CEO sudar pichai: अरबों के मालिक सुंदर पिचाई का चेन्नई में घर बिका, पिता हुए भावुक!

जान ले इसकी शिकायत आप कहां करा सकते हैं 

अगर आपको कोई आपके नोट बदलने से मना कर देता है तो ग्राहक अपने संबंधित बैंक में जाकर भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. हालांकि अगर बैंक भी आपकी शिकायत पर 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है या फिर बैंक के जवाब से कोई शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो वह आरबीआई के पोर्टल cms.rbi.org.in पर भी अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकता है.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here