AIN NEWS 1: बता दें उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की बांदा जेल में निरुद्ध पूर्व विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। करीब 28 वर्ष पुराने मामले में माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को ये सजा हुई है। गाजीपुर की आदालत (Ghazipur Court) ने मुख्तार अंसारी के अलावा दूसरे दोषी भीम सिंह (Bhim Singh) को भी 10 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी मुख्तार अंसारी पर लगाया है। 1996 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज हुआ था। गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे, जिसमें दो गाजीपुर, दो वाराणसी और एक चंदौली का मामला शामिल था।
वाराणसी की अदालत ने सुनाई सजा
वाराणसी की कोर्ट में गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी भीम सिंह को पेश किया गया था, जबकि मुख्तार अंसारी की ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए पेशी हुई थी। मुख्तार अंसारी पर जमीन हथियाने, हत्या और वसूली समेत करीब 49 आपराधिक मामलों में आरोपी है। वो हत्या की कोशिश और मर्डर समेत कई मामलों में उत्तर प्रदेश में मुकदमों का सामना कर रहा है।
प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है मुख्तार
मुख्तार अंसारी अभी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में हैं। इससे पहले ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को बुधवार को गिरफ्तार किया था। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) की आपराधिक धाराओं के तहत उसे हिरासत में लिया था। एजेंसी द्वारा पेशी वारंट के आधार पर प्रयागराज की एक कोर्ट में पेश किया गया था।
मुख्तार के बेटा अब्बास को भी ED ने गिरफ्तार किया था
ED ने नवंबर में प्रयागराज में अपने दफ्तर में पूछताछ के बाद मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार आतिफ रजा को गिरफ्तार किया गया था। ED ने पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बावजूद पेश ना होने पर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसान अंसारी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस की दर्ज की गई प्राथमिकियों से निकला है। इसके अलावा विकास कंस्ट्रक्शंस नाम की कंपनी के खिलाफ दो प्राथमिकियां दर्ज की थी जिसे अंसारी की पत्नी, आतिफ रजा समेत दो रिश्तेदार और बाकी लोग चला रहे थे।